Bombay High Court Dismisses Two Lower Court Judges Over Corruption and Drug Misconduct

Bombay High Court Dismisses Two Lower Court Judges Over Corruption and Drug Misconduct

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के दो जजों को उनके कदाचार के आरोपों के आधार पर बर्खास्त कर दिया। यह फैसला न्यायिक अनुशासन समिति की जाँच के बाद लिया गया।

बर्खास्त किए गए जज सतारा के एडिशनल सेशन जज धनंजय निकम और पालघर के सिविल जज सीनियर डिवीजन इरफान शेख हैं। निकम पर रिश्वत लेने का आरोप है, जबकि शेख पर NDPS एक्ट के तहत चल रहे मामलों में भ्रष्टाचार और जब्त ड्रग्स का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं।

धनंजय निकम का मामला क्या है?

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जज निकम के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। यह मामला एक महिला के पिता की हिरासत से जुड़ा था। एसीबी का दावा है कि निकम ने दो अन्य लोगों के जरिए महिला से रिश्वत की मांग की थी ताकि उसके पिता को जमानत मिल सके। जांच में यह आरोप साबित हुआ और हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया था।

दूसरे जज इरफान शेख के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों पर हाईकोर्ट में एक याचिका अभी भी लंबित है।

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